अबोहर, 19 नवंबर (शर्मा/सोनू): पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस विकास बहल की अदालत में 302 के मामले में आरोपी सेवा सिंह पुत्र बजूर सिंह वासी सराभा नगर अबोहर के वकील रिदम बजाज व संदीप बजाज ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर नगर थाना पुलिस व सरकारी वकील ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट रिदम बजाज की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए 302 के आरोपी सेवक सिंह की जमानत को मंजूर किया। मिली जानकारी अनुसार नगर थाना पुलिस ने हरिन्द्र सिंह की हत्या करने के आरोप में उसके पिता जसविंद्र सिंह पुत्र मोरा सिंह वासी जम्मू बस्ती गली नं.1 अबोहर के बयानों पर मुकदमा नं. 139, 26.6.21 भांदस की धारा 302, 323, 34आईपीसी के तहत सेवक सिंह पुत्र बजूर सिंह वासी सराभा नगर के खिलाफ मामला दर्ज किया था और आरोपी को काबू कर जेल भेज दिया था। आरोपी का अदालत में चालान भी पेश किया गया। हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत को मंजूर किया।
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