Advertisement

ads header

अदालत ने देहव्यापार के मामले में दो महिला व दो पुरूषों को सबूतों के अभाव में बरी किया

अबोहर, 11 नवंबर (शर्मा/सोनू): अबोहर सब डिवीजन के न्यायाधीश लखबीर सिंह की अदालत में देहव्यापार व मोरल एक्ट के मामले में  विजय कुमार, संदीप कुमार, ममता रानी व सुनीता रानी के वकील संदीप बजा द्वारा अपनी दलीलें पेश की गई। दूसरी ओर सरकारी वकील तथा पुलिस द्वारा इस मामले में अपनी दलीलें पेश की गई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट संदीप बजाज की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए विजय कुमार, संदीप कुमार, ममता रानी व सुनीता रानी को सबूतों के अभाव में बरी किया। मिली जानकारी अनुसार नगर थाना 2 की पुलिस ने मुकदमा नं. 126/19 में महिला सबइंस्पैक्ट प्रोमिला रानी इंस्पैक्टर रणजीत सिंह ने गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारकर दो महिला व दो पुरूषों को काबू किया था। चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर अदालत में चालान पेश किया गया। एडवोकेट संदीप बजाज की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए चारों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।

Post a Comment

0 Comments