सहारनपुर ( मोहित राय जसवाल/गौरव बजाज )
आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की जिला कोर कमेटी की बैठक किशनपुरा स्तिथ कार्यालय पर संपन्न हुई, जिसमे व्यापारियों द्वारा आयकर की धारा43बी (एच) को लेकर उत्पन्न दुविधा को लेकर विचार विमर्श किया गया। धारा 43बी (एच) के अंतर्गत खरीददार को एमएसएमई आपूर्तिकर्ता को खरीदी गई वस्तु के लिए पेमेंट करने के लिए 15 दिन से अधिकतम 45 दिन की समय सीमा प्रदान की गई है। और यदि कोई खरीददार आपूर्तिकर्ता एमएसएमई को वो पेमेंट 45 दिनों में नहीं करता, तो उसे आयकर में खर्चों में लाभ नहीं मिलेगा और वह रकम उसकी इनकम में जोड़कर उससे टैक्स लिया जाएगा। व्यापार मंडल द्वारा विभिन्न बाजारों के प्रतिनिधियों को जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु चार्टेड अकाउंटेंट मनीष गांधी को आमंत्रित किया गया, जिससे व्यापारियों को इस नियम की विस्तृत रूप से जानकारी दी जा सके। काफी समय तक विचार विमर्श करने के पश्चात सभी व्यापारियों ने एक स्वर में माना की इस नियम से व्यापारियों को नुकसान होगा और व्यापार प्रभावित होगा। व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष रोहित घई, जिला महामंत्री संजीव गकखड़ व सुनील शर्मा ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया की इस नियम पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए और कम से कम इस वित्त वर्ष में ये लागू नहीं होना चाहिए। बैठक को संबोधित करते हुए वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनील ठाकुर व नीरज अरोरा ने कहा ये सरकार व्यापारियों की सरकार है इसलिए हमें आशा है सरकार व्यापारियों की पीड़ा की समझने का काम करेगी और इस निर्णय को लंबित करेगी। बैठक में मेडिसिन एसोसिएशन से विजय सैनी व सुनील राणा,श्रीराम चौंक से संजीव गक्खड,कोर्ट रोडसे सुनील शर्मा, जनक नगर से नीरज कुमार, देहरादून व्यापार मंडल से अंकित अरोरा,दिल्ली रोड से कमलप्रीत सिंह , सन्नी अरोरा, नीरज कमरा,विवेक शर्मा कमलजीत सिंह,ललित दीक्षित,विपिन ठाकुर,अनिल गुप्ता, नीरज गुप्ता,देवेंद्र वत्स आदि व्यापारी उपस्थित रहे।
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