अबोहर, 21 मार्च (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन न्यायाधीश अनीश गोयल की अदालत में फसल जलाने के आरोप में सुरजीत सिंह पुत्र अमर सिंह, धर्मप्रीत सिंह पुत्र सुरजीत सिंह निकट गुरूद्वारा बाबा जीवन सिंह अबोहर के वकील संदीप बजाज ने अदालत में अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर जोगिंद्र सिंह पुत्र संतोख सिंह वासी पक्कासीडफार्म के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट संदीप बजाज की दलीलों केा मद्देनजर रखते हुए फसल जलाने के आरोपी पिता सुरजीत सिंह, बेटा सुरजीत सिंह को दोषमुक्त करते हुए सबूतों के अभाव में बरी किया। मिली जानकारी अनुसार नगर थाना पुलिस ने मुकदमा नं. 177, 13.06.2015 भांदस की धारा 188, 427 आईपीसी के तहत सुरजीत सिंह पुत्र अमर सिंह, धर्मप्रीत पुत्र सुरजीत सिंह वासी निकट गुरूद्वारा बाबा जीवन सिंह जम्मूबस्ती के खिलाफ दर्ज किया था। जोगिंद्र सिंह का आरोप था कि बाप-बेटों ने अपने खेत में पराली जलाने के लिए आग लगाई थी जिसके चलते उनकी गन्ने की फसल भी राख हो गई थी। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
0 Comments